बच्चों को व्यवसायिक कार्य मे लगाना दंडनीय अपराध_Chatra
फ़रवरी 24, 2022
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बच्चों को व्यावसायिक कार्य में लगाना दंडनीय अपराध : बीडीओ
मयूरहंड : प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रखंड कार्यालय के सभागार में बुधवार को चाइल्ड लाइन की बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी साकेत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में चाइल्ड लाइन व ग्राम बाल समिति को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गयी। बैठक में बीडीओ ने कहा कि बाल विवाह के साथ बाल श्रम रोकना व बच्चों को व्यावसायिक कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है। यदि कोई इस तरह के काम करते पाए जाते है उनपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वही उन्होंने बैठक में उपस्थित लोगों से कहा इस तरह के मामले की सूचना जरूर उपलब्ध कराए। ऐसे लोगों को चिन्हित कर सुनिश्चित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने चाइल्ड लाइन संस्था से जुड़े लोगों से कहा कि आप सभी क्षेत्र में बेहतर तरीके से कार्य कर कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने के साथ शिक्षित करने के लिये प्रेरित करें। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा से ही बदलाव संभव है। इस संबंध में मेरी मदद आप कभी भी ले सकते है। बच्चों को उनके अधिकार से वंचित रखना पाप के समान है। वही बैठक में बाल संरक्षण समिति के मजबूरी पर भी चर्चा की गयी। चाइल्ड लाइन 1098 के उद्देश्य पर भी जानकारी उपलब्ध करायी गयी। इस मौके पर बीस सूत्री अध्यक्ष रामभरोस यादव, उपाध्यक्ष छट्ठू भुइयां, धीरेंद्र सिंह, जमील अख्तर, खुशबू कुमारी, वसुंधरा पन्ना सेंगर, रेशमी देवी, जोवानी टूटी, बालेश्वर भुइयां, दिनेश यादव समेत कई लोग उपस्थित थे।